SIM कार्ड को लेकर 1 जुलाई से बदल गया नियम

नई दिल्ली : टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल सिम कार्ड के लिए नया नियम जारी किया है जो 1 जुलाई से लागू…

नई दिल्ली : टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल सिम कार्ड के लिए नया नियम जारी किया है जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह नियम बीते 15 मार्च 2024 को जारी किया गया था, जो कल यानी 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू होने जा रहा है। यह नया नियम फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियमों के तहत एक प्रमुख बदलाव सिम स्वैप के बाद मोबाइल नंबर पोर्ट करने की वेटिंग पीरिड को 10 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। इससे पहले, सिम स्वैप के बाद 10 दिन की वेटिंग पीरिड लागू थी, लेकिन ट्राई ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 में नए संशोधन में इसे घटाकर 7 दिन कर दिया है।

आज के दौर में सिम स्वैप फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके पैन कार्ड और आधार की फोटो काफी आसानी से हासिल कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल खो जाने का बहाना बनाकर नया सिम कार्ड जारी करा लेते हैं। इसके बाद आपके नंबर पर आने वाली ओटीपी फ्रॉड करने वालों के पास पहुंच जाती है।