महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 के लिए स्थगित कर…

Mahua Moitra 2

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा से सांसद के रूप में उन्हें हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में निचले सदन में मतदान के बाद शुक्रवार (8 दिसंबर) को उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। उनकी याचिका जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने रखी गई। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उन्हें सुबह फ़ाइल मिली और इसे पढ़ने के लिए और समय चाहिए और इसलिए मामले को 3 जनवरी, 2024 को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए कहा।तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की थी। मोइत्रा ने अपने इस निष्कासन की तुलना ‘कंगारू अदालत’ द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है…यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है।